लखनऊ, 22 जून 2026। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, यदि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं, तो स्थानांतरण के लिए केवल उसी शिक्षक या शिक्षिका के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जिसने निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया होगा। जो पति या पत्नी आवेदन नहीं करेंगे, उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए लागू होगी। सभी जनपदों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इस आदेश के बाद उन शिक्षक दंपतियों के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है, जो अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं।


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